निगोहां।लखनऊ, अपहृत नाबालिग किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के गंभीर मामले में निगोहां पुलिस की सख्त पैरवी और ठोस जांच के चलते आरोपी रामगोपाल पुत्र रामलाल निवासी नन्दौली थाना निगोहां को अदालत ने गुरुवार को 20 वर्ष कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजाएँ देते हुए स्पष्ट किया कि पीड़िता को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।प्रकरण वर्ष 2022 में निगोहां थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता के परिजन की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा था। मुकदमे की सुनवाई में पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान निर्णायक साबित हुए।प्रकरण में विवेचना से लेकर अदालत में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने तक थाना प्रभारी अनुज कुमार तिवारी और विवेचक उपनिरीक्षक गोविन्द सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मामले में कड़ी कार्रवाई और मजबूत पैरवी के निर्देश दिए गए थे।निगोहां थाना प्रभारी अनुज तिवारी का कहना है कि यह फैसला संदेश देता है कि नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।
