निगोहां पुलिस की प्रभावी पैरवी से पुराने मामले में आया फैसला…….
निगोहां, लखनऊ।अपराधियों के विरुद्ध चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत निगोहां पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध कब्ज़ा और मारपीट से जुड़े करीब एक दशक पुराने मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस की लगातार प्रभावी पैरवी और उच्चाधिकारियों के सतत निर्देशन का परिणाम माना जा रहा है।पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला थाना निगोहां के मुकदमा संख्या 901/2014 एवं 107/2014 से संबंधित है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत निगोहां थाना प्रभारी अनुज कुमार तिवारी के नेतृत्व में गठित टीम ने मामले की गहन मॉनिटरिंग करते हुए न्यायालय में मजबूत पैरवी की। अभियोजन टीम और कोर्ट मोहरिर द्वारा समय-समय पर साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के चलते गुरुवार को माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया।अदालत ने अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र स्व. रामसरे एवं दुखीलाल पुत्र स्व. रामसरे, निवासी जवाहरेखेड़ा राती थाना निगोहां को दोषी ठहराया।माननीय न्यायालय ने अभियुक्त राकेश कुमार को धारा 354 क के अंतर्गत एक वर्ष का कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त धारा 452 के तहत 354क की सजा पूर्ण होने के उपरांत 10 दिन का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 506 में तीन माह का कारावास दिया गया।वहीं अभियुक्त दुखीलाल को धारा 506 के अंतर्गत तीन माह का कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी तथा अभियुक्तों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि का समायोजन किया जाएगा।निगोहां पुलिस की इस प्रभावी कार्रवाई को क्षेत्र में कानून-व्यवस्था के लिए एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लंबित मामलों में दोषियों को सजा दिलाने का अभियान आगे भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगा, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे और आमजन को न्याय मिल सके।
