√ गुलदार के हमले में हुई थी मौत
√ वर्ल्ड अक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट ने डाली थी पिटीशन
बिजनौर (प्रयाण)। गुलदार के हमले में मारी गई महिला के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक बिजनौर को नोटिस जारी कर मामले में की गई कार्यवाही से आयोग व शिकायतकर्ता को अवगत कराने के आदेश दिये हैं।
बताते चलें कि 17 मार्च 2023 को नगीना क्षेत्र के काजीवाला निवासी चालीस वर्षीय महिला मिथलेश पत्नी हरि सिंह पर गुलदार ने उस समय हमला कर मौत के घाट उतार दिया था जब वह सुबह शौच के लिये जंगल गई थी। लोकप्रिय समाचार-पत्र “दैनिक सांध्य प्रयाण” ने घटना की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। प्रयाण में छपी खबर का संज्ञान लेते हुए वर्ल्ड अक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट (WAOHR) के जनरल सेक्रेटरी डॉ.तारिक़ ज़की द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पिटीशन दाखिल कर राज्य सरकार पर नागरिक सुरक्षा में विफल होने का आरोप लगाते हुए क्षति पूर्ति के रूप में पीड़ित परिवार/मृत आश्रितों को कम से कम 10 लाख का मुआवज़ा दिलाने की माँग की गई थी। मामले में कार्यवाही करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी व पुलिस अधिक्षक को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह के भीतर मामले में की गई कार्यवाही से आयोग व शिकायतकर्ता डॉ.तारिक़ ज़की को अवगत कराने का आदेश दिया है। उधर मृतक महिला के परिजनों ने मामले में मदद करने के लिये वर्ल्ड अक्रेडिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट (WAOHR) के जनरल सेक्रेटरी डॉ.तारिक़ ज़की का आभार जताया है।
आप को बताते चले कि संस्था व संस्था के पदाधिकारी पूरे भारत वर्ष में मानव हक़ के लड़ाई लड़ कर लोगो को इंसाफ दिलाने का काम कर रहे है संस्था के राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार राजीव शर्मा अब तक पूरे भारत के अलग अलग राज्यो से कई सौ लोगो को इंसाफ दिला कर उनको मुआवज़ा दिला चुके है।