
(मोहनलालगंज पुलिस व अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से साढे तीन साल पहले मासूम से दुष्कर्म के अभियुक्त को न्यायालय से बीस साल के कठोर कारावास की मिली सजा व 20हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित )
मोहनलालगंज।मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव मे रहने वाली मासूम को टांफी दिलाने का लालच देकर एक जगंल में ले जाकर साढे तीन साल पहले फेरी लगाने वाले युवक राजेन्द्र सोनी निवासी ग्राम मुरलीनगर थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी ने दुष्कर्म किया था।पुलिस ने पीड़ित परिजनो की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी राजेन्द्र सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।अभियुक्त राजेन्द्र सोनी को सजा दिलाने के लिये आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस व अभियोजन विभाग संयुक्त रूप से प्रयासरत था,अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने अभियुक्त राजेन्द्र को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20हजार रूपये अर्थदंड से भी दंडित किया।एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया अभियुक्त राजेन्द्र को न्यायालय से सख्त सजा दिलाने के लिये प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह व एडीजीसी शैलेश कुमार सिंह व कोर्ट पैरोकार सुनील कुमार बराबर पैरवी कर रहे थे,उक्त सभी की न्यायालय में मजबूत पैरवी से ही अभियुक्त राजेन्द्र को बीस साल के कठोर कारावास की सजा समेत 20हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया हैं।