नगराम।लखनऊ, नगराम थाना क्षेत्र के करोरवा गांव की रहने वाली युवती को मोबाइल पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गालियां देने और धमकी देने के मामले में पुलिस ने अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है।मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता अंजू देवी पत्नी हनुमान निवासी करोरवा थाना नगराम ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बीते 10 जुलाई 2024 की रात लगभग 11 बजे उसके मोबाइल नंबर 8957717492 पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल नंबर 8303904086 से कॉल किया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए उसे गंदी-गंदी गालियां दीं और धमकी दी कि तुम्हारे माँ-बाप भाई-बहन को जान से मार दूँगा।पीड़िता ने बताया कि जब उसने विरोध किया तो आरोपी लगातार फोन करके गालियां देता रहा और समाज में बदनाम करने की धमकी देने लगा। घटना के बाद उसने थाना नगराम में शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उसने उच्च अधिकारियों और शासन को प्रार्थना पत्र भेजा।पुलिस द्वारा कोई सुनवाई न होने पर पीड़िता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चौथी कक्षा संख्या–28, लखनऊ के न्यायालय में धारा 173 के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना नगराम पुलिस को विवेचना कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।अदालत के निर्देश के बाद थाना नगराम पुलिस ने सुसंगत धाराओं के तहत मोबाइल नंबर 8303904086 के धारक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। नगराम पुलिस के अनुसार, कोर्ट से प्राप्त आदेश दिनांक 01 नवंबर 2025 को थाने में प्राप्त हुआ, जिसके बाद तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी गई है।पीड़िता अंजू देवी ने बताया कि वह लंबे समय से न्याय के लिए भटक रही थी, लेकिन अब कोर्ट के आदेश से उसे न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं, थाना नगराम प्रभारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
