53 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के तहत हुई सजा—–
मोहनलालगंज, लखनऊ। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी अभियुक्त को अदालत ने बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 53 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।पुलिस के मुताबिक, 25 अक्टूबर 2024 को पीड़िता की तहरीर पर मोहनलालगंज थाने में अभियुक्त मैकूलाल पुत्र डल्ला प्रसाद निवासी मोहनलालखेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में बीएनएस की धाराओं तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी।
विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने 14 नवंबर 2024 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट, लखनऊ में हुई। पुलिस की ओर से की गई प्रभावी पैरवी के बाद 1 अक्टूबर 2026 को न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास और 53,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।एसीपी राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में मामले की पैरवी प्रभारी निरीक्षक रामबाबू सिंह तथा पैरोकार कांस्टेबल सुनील कुमार द्वारा की गई। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में अभियुक्तों को न्यायालय से सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी लगातार की जा रही है।
